इस्लामाबाद । नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए भारत के वकील रखने की मांग को पाकिस्तान ने फिर खारिज दिया। पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता जाहिद हफीज ने कहा कि हम कई बार कह चुके हैं कि केवल वही वकील कोर्ट में जाधव की पैरवी कर सकते हैं जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था भारत के सुप्रीम में कोर्ट में भी है।
इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव केस में आइसीजे के निर्णयों का पालन नहीं कर रहा है। वह भारतीय वकील या क्वीन काउंसिल की नियुक्ति पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण के बचाव पक्ष के वकील की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तारीख तय की है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अथर मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में होगी।
इसमें न्यायाधीश आमिर फारुक और न्यायाधीश मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल होंगे। पहले भी पाकिस्तान जाधव के लिए भारतीय वकील या क्वींस काउंसल नियुक्त करने की मांग ठुकरा चुका है। बीते दिनों पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा था कि भारत लगातार जाधव के लिए पाकिस्तान से बाहर के वकील की अनुमति देने की अवास्तविक मांग कर रहा है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा करता आया है। वहीं भारत लगातार उसके आरोपों को खारिज कर रहा है। भारत का कहना है कि जाधव का चाबहार के ईरानी बंदरगाह से अपहरण किया गया था। 2017 की शुरुआत में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुना चुका है।
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