भोपाल। कोरोना (Corona) की वजह से जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme) का लाभ मिलेगा।
इस येाजना के तहत 23 साल के होने पर बच्चों को 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme) में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (Chief Minister Kovid-19 Child Service Scheme) के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme) में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख लाख मिलेंगे। बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय (Kendriya Vidyalaya or Private School) में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी। 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी नहीं
जिला कलेक्टरों द्वारा अनाथ बच्चों की पात्रता जांची जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा।
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