औवेदुल्लागंज। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गौहरगंज जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपराधिक दीवानी, पारिवारिक, वैवाहिक धारा 138 एंन आई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, न्यायालय के लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, बैंक रिकवरी, नगर पालिका/ नगर पंचायत के जलकर/संपत्तिकर संबंधित एवं बी एस एन एल के प्रिलिगेशन का भी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। बैंक, नगर पंचायत/नगर पालिका के प्रीलिटेगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट दी गई। आमजनों से नेशनल लोक अदालत में प्रकरण निराकरण की अपील की गई।
सरस्वती पूजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, रायसेन अनीश मिश्रा एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन के मार्गदर्शन में 13 अगस्त, 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक गौरहगंज न्यायालय में आयोजित किया गया। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश ओ.पी. रघुवंशी, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश गौरव अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रिन्सी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाती रघुवंशी के न्यायालय की 05 खंडपीठ बनाई गई। जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, जल कर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों में लंबित) प्रकरणों का निराकरण किया जिसमें राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण किया गया। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौहरगंज, नगर पालिका परिषद मंडीदीप, वन विभाग, नगर परिषद औबेदुल्लागंज, नगर परिषद सुल्तानपुर, जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज के उक्त विभागों के केस निराकृत हुए जिसमें पैसों की वसूली एवं बैको के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के केस निराकृत हुए शनिवार को बड़ी संख्या में अदालतों के चक्कर काटने वाले लोग न्यायालय से न्यायाधीशयों द्वारा निराकरण कर चहरे पर मुस्कान लिए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए।
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