भोपाल। पिछले दिनों आंध्रप्रदेश ऑनर एसोशिएसन (Andhra Pradesh Honor Association) से मिले पत्र (Letter) के बाद मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई (Police Headquarters PTRI) से प्रदेशभर के जिलों के लिए आदेश निकले हैं कि जिलों में रजिस्ट्रेशन कार्ड (registration card), ड्राइविंग लायसेंस (driving Licences) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के संबंध में एसओपी का पालन किया जाए।
आंध्रप्रदेश ऑनर एसोशिएसन ने यह प्रस्ताव रखा था कि आंध्रप्रदेश से अन्य राज्य में जाने वाले वाहन, जिसमें ड्रायविंग लायसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड पर चिप नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्रदेश के वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आंध्रप्रदेश शासन ने पेपरलेस एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिये mParivahan/ Digilocker प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है, जिसके संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17/12/2018 को (SOP Standard Operating Procedure) लागू की गई है।
SOP के अनुसार, ड्रायविंग लायसेंस/वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड का पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं अन्य परिवहन संबंधी दस्तावेज, आईटी या मोबाइल एप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रुप में प्रस्तुत करने पर दस्तावेज जानकारी स्वीकार्य किए जान का उल्लेख किया गया है। आदेश में इंदौर, भोपाल कमिश्नर के साथ ही जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने जिले में रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस का इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के संबंध में इस SOP का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए।
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