इंदौर। इंदौर (Indore) की विधानसभा (Assembly) एक के भाजपा (BJP) प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) द्वारा नामांकन (Enrollment) के साथ प्रस्तुत अपने शपथ पत्र (Affidavit) में आपराधिक मामलों की जानकारी के साथ ही अन्य जानकारियां छिपाने की शिकायत कांग्रेस (Congress) प्रत्याशी संजय शुक्ला (Sanjay Shukla) द्वारा रिटर्निंग अधिकारी व पुलिस से की गई थी। जिस पर संज्ञान नहीं लेने के बाद शुक्ला ने अपने वकील के माध्यम से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट (Judicial Magistrate MP/MLA Court) में विजयवर्गीय सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ परिवाद (complaint) प्रस्तुत किया है, जिस पर कोर्ट ने 20 दिसंबर तक पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग व रावजी बाजार थाने में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस आयुक्त इंदौर मकरंद देउस्कर को भी आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत की थी। पुलिस द्वारा कोई संज्ञान न लेने पर उनकी ओर से फौजदारी परिवाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऊपर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण को शपथ पत्र में जानबूझकर छिपाया है, नामांकन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में उक्त जानकारी छिपाना आपराधिक कृत्य है।
शिकायत किए जाने के उपरांत भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शुक्ला ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, रिटर्निंग अधिकारी ओम नारायण बडक़ुल, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर एवं रावजी बाजार थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौर के कृत्य धारा 420,191,193,218, 34 भादवि के अन्तर्गत दंडनीय होने से उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु परिवाद अपने अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने 20 दिसंबर तक पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने संबंधी आदेश दिए हैं।
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