इन्दौर।जिला प्रशासन ने 16 जून को दिए आदेश में रेस्टोरेंट और बार को रात 10 बजे तक खिलाने-पिलाने की छूट दी है, इसके बावजूद पुलिस वाले रात 8 बजे से ही दुकानों को बंद कराने के लिए डंडे बजाना शुरू कर देते हैं।
जिला प्रशासन के आदेश में चार नंबर के बिंदु पर स्पष्ट लिखा है कि रेस्टोरेंट और बार को रात 10 बजे तक उनकी डाइनिंग हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ग्राहकों को बिठाकर खिलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके पहले के आदेश में होम डिलीवरी को लेकर रात साढ़े 10 बजे तक की अनुमति थी। कुछ रेस्टोरेंट संचालकों ने इसको लेकर शिकायत की कि पुलिस वाले रात 8 बजे से ही आकर डंडे फटकारने लग जाते हैं और दुकान बंद करने का कहते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि 8 बजे बाद उन्हें टेकअवे की अनुमति है, इसलिए वे बिठाकर नहीं खिला सकते, जबकि अधिकांश स्थानों पर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहती हैं। सांसद शंकर लालवानी तक भी कुछ दुकान संचालकों ने शिकायत की, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने डीआईजी से बात की है और रेस्टोरेंट संचालकों को 10 बजे तक की छूट है तो उन्हें पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा।
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