विदिशा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन (Collector and District Magistrate Dr. Pankaj Jain) ने शनिवार को गंजबासौदा तहसील के ग्राम महागौर (लाल पठार) में घटित दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच (Magisterial inquiry into the accident in village Mahagaur (Red Plateau)) के आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर डॉ जैन द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट वृदांवन सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा घटना की जिन बिन्दुओं पर जांच की जाएगी, उनमें घटना स्थल की प्राकृतिक संरचना क्या है? लाल पठार पर स्थित कुएं का निर्माण किस योजना/विभाग द्वारा कराया गया? इसके अंतर्गत और कौन से विभाग द्वारा कराया गया था? क्या निर्मित कुआं गुणवत्तापूर्ण और उपयोग हेतु पूर्णतः सुरक्षित था? उक्त कुंए के संरक्षण की जिम्मेदारी किस विभाग की थी? उक्त कुंआ उपयोग पेयजल स्त्रोत था, तो लोगों की सुरक्षा के क्या प्रबंध थे? यदि उक्त कुंआ जीर्ण-शीर्ण और असुरक्षित था, तो उसकी मरम्मत, उपयोग बंद क्यो नहीं किया गया? स्थानीय जनमानस द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कुंआ मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाही की गई?
गत 15 जुलाई को बालक रवि पुत्र ओमकार अहिरवार के कुंए में गिरने की घटना के पश्चात् संपूर्ण घटनाक्रम क्या रहा? प्रशासन को सूचना कब प्राप्त हुई? बचाव कार्य हेतु घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस की उपस्थिति? बचाव कार्य के दौरान एकत्र हो रही भीड़ को रोकने हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई? क्या प्रारंभिक बचाव कार्य किन व्यक्तियों, अधिकारियों की देख-रेख में प्रारंभ हुआ? क्या कुंए पर लोगों को एकत्र न होने देने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगा देने तथा कुंए की मरम्मत, सार्वजनिक उपयोग बंद करा देने से उक्त घटना को रोका जा सकता था। घटना के लिए कौन-कौन व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार है? समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य जांच के बिन्दु, जो के दौरान आवश्यक हो? भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो के संबंध में सुझाव, उपरोक्त बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन पाक्षिक अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। (एजेंसी, हि.स.)
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