भोपाल। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में 8 साल पहले 17 प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापकों की भर्ती में हुई अनियमितता की जांच के आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के पूर्व कार्यपरिषद सदस्य राजेन्द्र सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को 2 महीने के भीतर जांच कराने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी में उच्च पदों पर भर्ती में फर्जीवाड़ा किया था। जिसकी शिकायत मप्र पुलिस की सीआईडी, एसटीएफ से की गई, लेकिन किसी ने जांच नहीं की। उच्च शिक्षा विभाग ने भी भर्ती घोटाले की जांच नहीं की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश जारी कर जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, डीजीपी, एडीजी सीआईडी, जीवाजी यूनिवसिर्टी के पूर्व कुलपति समेत छह लोगों को नोटिस जारी किया है।
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