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    वापस लौटने वाले ही जा सकेंगे दुबई-यूएई, टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं… कामकाज के लिए वहीं बस जाते हैं…

  • June 05, 2024

    …तो एयरपोर्ट से ही लौटा देंगे
    जाने वालों के लिए रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, छह महीने का वीजा और पर्याप्त फंड नहीं है तो नहीं मिलेगी इंट्री

    टूरिस्ट वीजा पर अवैध रूप से काम करने वालों को रोकने के लिए यूएई सरकार की नई ट्रेवल एडवाइजरी

    इंदौर, विकाससिंह राठौर।
    भारत से अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यूएई सरकार (UAE Government) ने अपने यहां आने वाले पर्यटकों (Tourists) के लिए एक नई ट्रेवल एडवाइजरी (travel advisory) जारी की है। इसका मकसद पर्यटकों के रूप में यूएई जाने वाले कामगारों (workers) पर रोक लगाना है। यूएई सरकार ने इस गाइड लाइन को लागू करने के साथ ही एयरलाइंस को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाए।

    पर्यटकों के लिए जारी गाइड लाइन के 4 प्रमुख बिंदु
    यूएई सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में चार प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यहां टूरिस्ट या विजिट वीजा पर आने वाले यात्रियों के पास –
    1. यात्रा के दिन से कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए।
    2. कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए।
    3. आवास या होटल रिजर्वेशन होना चाहिए।
    4. यूएई में खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि होना चाहिए।

    भारत या यूएई के एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया जाएगा
    यूएई सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन को अब देश की प्रमुख एयरलाइंस ने भी जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई यात्री उक्त गाइड लाइन के सभी नियमों का पूर्णत: पालन नहीं करता है तो उसे विमान में बैठने से रोक दिया जाएगा। वहीं अगर कोई यात्री यूएई पहुंच भी जाता है और वहां जांच के दौरान कमी पाई जाती है तो वहां से उसे वापस भारत भेज दिया जाएगा। इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। वहीं अगर उसे यूएई से लौटाया जाता है तो उसकी वापसी का खर्च उसके पास न होने की स्थिति में टिकटिंग एजेंसी से वसूला जाएगा।

    टूरिस्ट वीजा पर काम करने जा रहे लोग
    यूएई सरकार द्वारा जो गाइड लाइन जारी की गई है उसका मकसद पर्यटकों के रूप में वहां जाकर अवैध रूप से काम करने वालों को रोकना है। उन्होंने बताया कि यूएई में कोई भी काम करने जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसके पास वैध वर्क वीजा होना जरूरी है, लेकिन इसे पाना कठिन होता है। यह तभी मिल पाता है जब, वहां कोई नियोक्ता आपको वहां काम करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेजता है। इसकी प्रक्रिया भी टूरिस्ट वीजा से ज्यादा जटिल है और इसमें अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही मेडिकल फिटनेस, अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस लेटर, बैंक स्टेटमेंट और शैक्षणिक योग्यता जैसे कई दस्तावेज जमा करना होते हैं। इसका शुल्क भी करीब 75 हजार होता है, जबकि टूरिस्ट वीजा 5 से 6 हजार में बिना किसी विशेष औपचारिकता के बन जाता है।

    वीजा खत्म होने के बाद भी काम करने के लिए अवैध रूप से वहां रहते हैं लोग
    विशेषज्ञों ने बताया कि काम की तलाश में बड़ी संख्या में गरीब लोग यूएई जाकर घरेलू नौकर, ड्राइवर सहित अन्य छोटे-मोटे काम करने लगते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीजा सिर्फ 30 दिनों के लिए वैध होता है, जिसके खत्म होने के बाद भी लोग नौकरी मिल जाने पर वहां अवैध रूप से रहते हैं। नई गाइड लाइन में इसलिए ही वापसी का टिकट, खर्च के लिए पर्याप्त राशि और होटल रिजर्वेशन मांगा गया है, ताकि कोई व्यक्ति काम के लिए वहां जाकर न रुक सके, क्योंकि वीजा वैधता खत्म होने पर किसी भी देश में रहना गैरकानूनी होता है। जादौन ने बताया कि इन नियमों का सामान्य पर्यटकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे आमतौर पर इन सभी नियमों का पालन करते हैं।

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