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    थाने में दर्ज शिकायत पर सिर्फ सील, साइन नहीं देना होगा Entry Number

  • December 02, 2022

    • मप्र राज्य सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला, डीजीपी को दिए निर्देश

    भोपाल। राज्य सूचना आयोग ने पुलिस थानों में आने वाली शिकायतों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। जिसके तहत अब थानों में शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों को शिकायत लेकर इंट्री नंबर देना होगा। जिससे शिकायत पर हुई कार्यवाही की जानकारी कभी भी पुलिस से ले सकते है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मप्र पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर राज्य के सभी थाने मे आने वाली हर शिकायत का व्यवस्थित रिकॉर्ड सुनिश्चित करवाने को कहा है।
    सूचना आयुक्त राहुल सिंह के पास एक ऐसा ही मामला आया, जिसमें सतना के एक आवेदक कृष्णपाल दुबे ने एक शिकायत रामपुर बाघेलान थाने में की थी। बाद में सतना एसपी कार्यालय में आरटीआई लगाकर अपनी दर्ज की गई शिकायत के बारे में जानकारी मांगी तो पुलिस थाने ने उनको जवाब दिया कि इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। मामला अपील में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचा वहां भी यही जवाब मिला और उसके बाद आवेदक ने जानकारी के लिए सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस प्रकरण में दस्तावेजों की सत्यता जानने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जांच की तो पाया कि शिकायत थाने में आई थी। आरटीआई आवेदक के पास पुलिस थाने में शिकायत देने की पावती की रसीद मौजूद थी। आयोग द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिकायत थाने में प्राप्त करने के बाद उसे जनरल डायरी में नहीं लिखा गया ना ही उसे किसी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया जिसके चलते थाने में उस प्राप्त की गई शिकायत के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी।


    थाने में आने वाली शिकायतों का लेखा-जोखा जरूरी
    सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि अक्सर लोग अपनी शिकायतों को थाने में दर्ज कराने के लिए परेशान होते हैं। सूचना आयोग के समक्ष कई ऐसे मामले आते हैं जहां नागरिक थाने में दर्ज अपनी शिकायत पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत मांगते हैं। सिंह ने कहा कि कई मामलों में थाने में रिकॉर्ड सही ढंग से मेंटेन नहीं करने की वजह से दर्ज की गई शिकायत की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। थाने में गायब होती शिकायत के रिकॉर्ड को बहुत सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता है।

    थानों में शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था बनेगी पारदर्शी
    राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को जारी इस आदेश में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि थाने में आई सभी शिकायतों का रिकॉर्ड संधारण महत्वपूर्ण है और इसमें पुलिस अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि थाने में प्राप्त शिकायत की प्राप्ति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाए एवं हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप शिकायतों को जनरल डायरी में दर्ज कराने के उपरांत पुलिस शिकायतकर्ता को जनरल डायरी में दर्ज एंट्री नंबर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

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