नई दिल्ली: NCLAT के आदेश के खिलाफ टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की 18 जनवरी को सुनवाई होगी. याद दिला दें कि 1337 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले में NCLAT ने चार जनवरी को अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था, साथ ही गूगल को जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए कहा गया था.
Android मामले में Google के पास भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के निर्देशों को पालन करने के लिए केवल 19 जनवरी तक का समय है, इसका मतलब अगले दो दिनों में गूगल को ये काम करना ही होगा नहीं तो कंपनी को अपना बिजनेस मॉडल तक बदलना पड़ सकता है.
याद दिला दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश (CJI) Dhananjaya Y Chandrachud की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मौखिक रूप से Google के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) से कहा कंपनी इस बात को स्पष्ट करे कि क्या गूगल भारत में भी वही व्यवस्था को लागू करती है जैसा कि कंपनी यूरोप में करती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी इसपर विचार करे और फिर वापस आए, हम इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2023 यानी बुधवार को करेंगे. वरिष्ठ वकील ने इस मामले में बताते हुए कहा कि CCI द्वारा निर्देश को पारित किया गया है और इस आदेश का पालन 19 जनवरी 2023 तक किया जाना है. सीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया N Venkatraman ने तीन सदस्यीय SC बेंच को बताया कि गूगल के भारत और यूरोप में अलग-अलग स्टैंडर्ड है.
क्यों लगा है Google पर तगड़ा जुर्माना
याद दिला दें कि पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था. गूगल पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाने के पीछे की वजह ये रही कि कंपनी पर एंड्रॉयड मोबाइल इकोसिस्टम में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप था.
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