परिवहन मंत्री बोले- प्रदेश के हर साल लाभान्वित होंगे 10 लाख युवा
भोपाल। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Transport and Revenue Minister Govind Singh Rajput) सोमवार को ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थाओं में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लर्निंग लायसेंस बनवाने की प्रक्रिया (Process of getting a learning license) का सरलीकरण किया गया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस (online learning license) बना सकेंगे।
परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि ऑनलाइन लायसेंस बनने से जहाँ एक ओर आम जनता को परिवहन कार्यालय में लगने वाली लम्बी कतारों से मुक्ति मिलेगी वही एजेन्टों से छुटकारा भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिये बहुत शिद्दत के साथ कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सुविधा प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से हर साल लगभग 10 लाख युवा घर बैठे लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब लायसेंस प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सरल एवं पारदर्शिता बनाया गया है।
आधार कार्ड से बनवायें जा सकेंगे लायसेंस
अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा के बारे में विस्तारपूवर्क जानकारी दी एवं लायसेंस बनवाने की प्रकिया को व्यवहारिक रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि घर बैठे कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए ‘सारथी’ वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल रूप से निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे। आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करने पर आवेदन स्वत: ही आवेदक, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, पता आदि स्वत: ही दर्ज हो जाता है। आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करना होती है। यदि आवेदक कोई शर्त पूरी नहीं करता है तो उसका आवेदन ही सबमिट नहीं होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदन नम्बर आवेदक को मिल जाता है।
महिलाओं के लिये पूर्णत: नि:शुल्क बनेगा लायसेंस
संयुक्त परिवहन आयुक्त अनूप सिंह की महिला आवेदकों के लिये यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क की गयी है। उन्होंने कहा कि लर्निंग लायसेंस प्राप्त करने के पूर्व आवेदक को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदक को उत्तीर्ण होने के लिये 60 प्रतिशत जबाव सही देने होंगे। तदोपरांत ही आवेदक को लाईसेंस प्रदान किया जा सकेगा।
नवीनीकरण एवं डुप्लीकेट लायसेंस भी ऑनलाइन
अपर परिवहन आयुक्त सक्सेना ने बताया कि लायसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट प्रति तथा पता परिवर्तन की सुविधा भी आधार कार्ड के आधार पर अगले माह से ऑनलाइन शुरू की जायेगी। आवेदन सबमिट होने तथा डिजिटल फीस एवं पोस्टल चार्ज जमा कराने के बाद लायसेंस डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)
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