उज्जैन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दो दिन पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में ऑफलाईन की बजाय ऑनलाईन मामलों की सुनवाई व्यवस्था शुरु करने के निर्देश दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने इसके संबंध में निर्णय लेने का फैसला स्थानीय कोर्ट पर छोड़ा था। उज्जैन में अब कोरोना के केस रोज 50 के पार आने लगे हैं। ऐसे में जिला कोर्ट में जल्द यह व्यवस्था लागू हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना की पहली तथा दूसरी लहर के दौरान जिला अदालत ने कई महीने सुनवाई बंद रही थी और अनलॉक के बाद भी मामलों की सुनवाई ऑनलाईन तरीके से की गई थी। पहली तथा दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कोर्ट के कर्मचारी और यहाँ तक कि जज भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इसे देखते हुए कई महीने पिछली बार ऑनलाईन मामलों की सुनवाई चली थी। इधर तीसरी लहर के दौरान बढ़ते संक्रमण में दो दिन पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जिन जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं वहाँ स्थानीय अदालत चाहे तो ऑफलाईन की बजाय ऑनलाईन सुनवाई व्यवस्था शुरु कर सकती है। इसका निर्णय उन्हें ही लेना होगा। इधर उज्जैन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और एक्टिव केस की संख्या 250 तक पहुँच गई है। ऐसे में जिला कोर्ट के अधिकांश अभिभाषक और न्यायालयीन कर्मचारी अधिकारी इसी पक्ष में है कि जिला न्यायालय में भी कोरोना से बचाव के लिए ऑनलाईन सुनवाई व्यवस्था शुरु हो जानी चाहिए। संभवत: आज शाम तक या कल इस पर फैसला हो सकता है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved