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    मध्यप्रदेश में Online Classes बंद, प्राइवेट स्कूल भोपाल में दिखाएंगे विरोध

  • July 12, 2021

    भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में निजी स्कूल संचालक और सरकार आमने-सामने हैं. निजी स्कूल संचालकों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सिर्फ ट्यूशन फीस (Tuition Fees) लेने और ट्यूशन फीस न बढ़ाने के आदेश के विरोध में निजी स्कूल संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में सोमवार (Monday) से ऑनलाइन क्लासेस अनिश्चितकाल के लिए बंद हैं.

    सरकार के आदेश के विरोध में सीबीएसई (CBSE) और एमपी बोर्ड (MP Board) से संबद्ध सभी निजी स्कूल लामबंद हो गए हैं. भोपाल (Bhopal) जिले के 125 सीबीएसई सहित 2800 और प्रदेश के करीब 25 हजार निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस संचालित न करने का फैसला किया है.

    एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल्स के उपाध्यक्ष विनी राज मोदी (Raj Modi) का कहना है कि बीते डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं. स्कूलों की माली हालत बेहद खराब है. सरकार स्कूलों की माली हालत सुधारने आर्थिक पैकेज की घोषणा करे. आर्थिक पैकेज की घोषणा न होने तक ऑनलाइन क्लासेस अनिश्चितकाल तक बंद रहेंगी.

    सरकार से हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं-

    • बिना परीक्षण और शुल्क के निजी स्कूलों को मान्यता दी जाए.
    • मान्यता और संबद्धता शुल्क माफ किया जाए.
    • डीपीआई और एमपी बोर्ड दोनों को दिए जाने वाले संबद्धता शुल्क को एक किया जाए.
    • बीते 3 सालों RTE की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जल्द से जल्द राशि का भुगतान किया जाए.
    • बिना टीसी के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाए.

    उन्होंने कहा कि हमने सरकार से सभी तरह के टैक्स माफ करने की मांग की है. इन तमाम मांगों के पूरी न होने पर एमपी बोर्ड से संबंद्ध सभी निजी स्कूल आज से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर रहे हैं. सभी शासकीय कार्यों का बहिष्कार कर जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे. सभी जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों को बंद कर चाबियां सौंपेंगे.

    सीएम ने ये दिए थे निर्देश
    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे और आगामी आदेश तक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं देनी होगी. यह आदेश सभी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड स्कूल और सभी निजी स्कूलों में लागू होगा. ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे मदों से फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी.

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