उज्जैन। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हुए एक माह का समय गुजर गया है। अब जाकर रेलवे ने स्टेशन परिसर में मास्क की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन कराने का निर्णय लिया है। स्टेशन के अधिकारियों-कर्मचारियों को विभाग की ओर से आज से बगैर मास्क वाले लोगों पर 500 रुपए जुर्माना लगाए जाने के निर्देश मिले हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल की शुरुआत के बाद से ही देश में विशेषकर यात्री ट्रेनों की आवाजाही कम कर दी गई थी। पहली लहर के लॉकडाउन खुलने के बाद उज्जैन स्टेशन पर गिनती की ट्रेनें रेलवे ने शुरु की थी। दूसरी लहर के दौरान ट्रेनों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुँच गई थी। इधर अनलॉक के बाद से लेकर अक्टूबर माह तक उज्जैन स्टेशन से आने-जाने वाली यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़कर 64 तक पहुँच गई थी। टे्रनों की संख्या बढऩे के साथ ही उज्जैन स्टेशन पर रोजाना 25 से 30 हजार यात्रियों का आवागमन शुरु हो गया था। विशेष त्यौहारों पर तो यात्रियों की यह संख्या 40 से 50 हजार तक पहुँचने लगी थी।
इधर कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा लगभग एक माह पहले प्रदेश के साथ-साथ उज्जैन जिले में भी जताया जा रहा था। पिछले 27 दिनों में ही उज्जैन जिले में कोरोना के 40 मामले सामने आ गए हैं। इस बीच नगर निगम और जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए स्पॉट फाईन बगैर मास्क वालों पर शुरु कर दिया था लेकिन रेलवे द्वारा कोरोना गाईड लाईन का सख्ती से पालन स्टेशन परिसर में हो सके, इसे लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे। यही कारण था कि उज्जैन स्टेशन पर पिछले एक माह से आने-जाने वाले हजारों यात्रियों की कोरोना गाईड लाईन को लेकर न तो चैकिंग हो रही थी और न ही बगैर मास्क वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा था। इधर कल शाम पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों पर मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों व संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि आज से रेलवे स्टेशन परिसर में तत्काल प्रभाव से मास्क लगाने का नियम लागू हो जाएगा और बगैर मास्क मिले यात्रियों पर स्टेशन परिसर में 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई अगले आदेश तक जारी रहेगी और स्टेशन पर एनाउंस सिस्टम से भी यात्रियों को कोरोना गाईड लाईन के पालन के लिए सचेत किया जाता रहेगा।
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