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डेढ़ लाख को लग गई वैक्सीन, अब स्कूल छोड़ चुके बच्चों की ढुंढाई

January 08, 2022

इंदौर। 15 से 18 साल की उम्र (age) के बच्चों (children) को वैक्सीन (vaccine ) लगाने के मामले में भी इंदौर (indore) ने बाजी मारी है और अभी तक डेढ़ लाख बच्चों (children) को वैक्सीन (vaccine) लग चुकी है। हालांकि पूरे प्रदेश में 26 लाख से ज्यादा बच्चे वैक्सीनेट (vaccinate) हो चुके हैं। लगभग 75 से 80 फीसदी लक्ष्य इंदौर (indore) का पूरा हो चुका है और अब जो बच्चे बचे हैं, वे स्कूल (school) छोड़ चुके हैं, उनकी ढुंढाई की जाएगी, क्योंकि लगभग दो लाख बच्चे इस उम्र (age) के जिले में बताए गए हैं। यानी 50 हजार बच्चों (children) को अभी और वैक्सीन (vaccine) लगना है, लेकिन 5 दिनों में अधिकांश बच्चे जो स्कूलों (school) पढ़ रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन (vaccine) लगवा ली है।
देशभर में 3 जनवरी से बच्चों  को वैक्सीन (vaccine) लगाने का अभियान शुरू किया गया और अब 60 साल से अधिक उम्र (age) के लोगों को भी जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें तीसरा यानी बूस्टर डोज 10 जनवरी से लगना शुरू होगा। उसकी भी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है, वहीं 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों (children) को कोवैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं, ताकि 28 दिन बाद दोनों डोज लगाकर बच्चों (children) का वैक्सीनेशन पूरा किया जा सके। 3 जनवरी को इंदौर (indore) में 52 हजार 37 बच्चों (children) ने वैक्सीन (vaccine) लगवाए, तो उसके अगले दिन 4 जनवरी को 47 हजार 545, वहीं 5 जनवरी को 25 हजार 460, 6 जनवरी को 14 हजार 96 और 7 जनवरी को 8532 बच्चों (children) ने वैक्सीन (vaccine) लगवा लिए हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. तरुण गुप्ता के मुताबिक स्कूलों में पढऩे वाले अधिकांश बच्चों (children) ने वैक्सीन (vaccine) लगवा ली है। अब वे बच्चे बचे हैं जो स्कूल (school) छोडक़र कॉलेज में पहुंच गए या पिछले एक-डेढ़ साल से कोविड के चलते स्कूल (school) नहीं आ पा रहे हैं। अब ऐसे बच्चों (children) की ढुंढाई कर उन्हें वैक्सीन (vaccine) लगाया जाएगा। अगले हफ्तेभर में सभी शत-प्रतिशत बच्चों (school) के वैक्सीनेशन का प्रयास है। दूसरी तरफ इंदौर जिले में अभी तक 61 लाख 61 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन (vaccine) लग चुके हैं, जिनमें 28 लाख 76 हजार तो वे लोग हैं जिन्हें दोनों डोज लक्षित आबादी के मान से लगाए जा चुके हैं और अभी डेढ़ से दो लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन या बाद में आए हुए लोग शामिल हैं।


कोविड से जुड़ी अफवाहें फैलाने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई
मध्य प्रदेश में कोविड (covid) 19 से जुड़ी सूचनाओं के लिए नया नियम जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिना तथ्यों की जांच और बिना किसी अफसर की पूर्व अनुमति महामारी से जुड़ी कोई भी सूचना प्रसारित करना दंडनीय अपराध होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड (covid) 19 रेगुलेशन 2022 से जुड़ा निर्देश भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने कोरोना के संबंध में जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ी कोई भी सूचना प्रसारित नहीं कर सकता है। इसके पूर्व उसे तथ्यों की पुष्टि करनी होगी. साथ ही किसी अधिकारी से पूर्व अनुमति भी लेनी होगी।

 

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