जबलपुर. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के साल 2019 का परीक्षा परिणाम(Test result) एक बार फिर कानूनी अड़चन में उलझ गया है. जिन असंवैधानिक नियमों को सरकार वापस ले चुकी थी. अब उसी के तहत उसने परिणाम जारी कर दिए हैं.
सरकार ने असंवैधानिक नियमों (unconstitutional rules) को वापस लेने के बावजूद उन्हीं नियमों के तहत परीक्षा परिणामों की सूची जारी कर दी. इसलिए अभ्यार्थियों ने सरकार (Government) के इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार (State government) और पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
जिस पर ऐतराज, उसी पर अमल
अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट (High Court) में दायर याचिका में कहा है कि सरकार ने जिन असंवैधानिक नियमों को वापस लेने की बात हाईकोर्ट के सामने कही थी. उन्हीं नियमों के तहत परिणाम जारी कर दिए हैं. यह नियम पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि इस नियम के तहत अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल ना करने का प्रावधान है. इस नियम को सरकार ने भी असंवैधानिक पाया था. लेकिन इसके बावजूद इन्हीं नियमों के तहत परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी कर दिए हैं.
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