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    हिंदुओं के अल्पसंख्यक मुद्दे पर एससी ने कहा, ‘अलग-अलग रुख अपनाने से मदद नहीं मिलती’

  • May 10, 2022


    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिंदुओं (Hindus) के अल्पसंख्यक मुद्दे पर (On Ninority Issue) कहा, ‘अलग-अलग रुख अपनाने से (Taking Different Stand) मदद नहीं मिलती (Does not Help) । शीर्ष अदालत ने मंगलवार को पाया कि केंद्र ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है और इस मामले में अनिश्चितता बनी हुई है। याचिका में कहा गया है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।


    शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि अगर वह हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना चाहता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए, जहां वे अन्य समुदायों से संख्या में कम हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत संघ ने यह तय नहीं किया है कि वह क्या करना चाहता है और इसे लेकर अनिश्चितता है। न्यायमूर्ति कौल ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, “समाधान जटिल नहीं हो सकता .. यदि आप परामर्श करना चाहते हैं, तो परामर्श (राज्यों से) करें।”

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बताया कि केंद्र ने अपने पहले के हलफनामे के स्थान पर एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करना चाहता है। केंद्र के वकील ने पीठ से मामले को पारित करने का अनुरोध किया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किसी अन्य मामले में व्यस्त थे।

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “ऐसे मामले हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता है .. अलग-अलग रुख अपनाने से मदद नहीं मिलती.” हालांकि पीठ ने मामले को बाद में देखने पर सहमति जताई। पीठ ने कहा, “सॉलिसिटर जनरल को आने दो..।” हाल ही में एक हलफनामे में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हालांकि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र के पास है, लेकिन याचिका में उठाए गए विवाद के मद्देनजर राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने पर जोर दिया।

    मंत्रालय ने कहा कि व्यापक परामर्श से यह सुनिश्चित होगा कि केंद्र सरकार इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में भविष्य में किसी भी अनपेक्षित जटिलताओं से बचने के लिए कई सामाजिक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष एक विचार रखने में सक्षम है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाओं में शामिल सवालों के पूरे देश में दूरगामी प्रभाव हैं, इसलिए हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बिना कोई भी कदम देश के लिए एक अनपेक्षित जटिलता का परिणाम हो सकता है।

    हालांकि, पिछले हलफनामे में, मंत्रालय ने कहा था, “राज्य सरकारें उक्त राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को राज्य के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है।” मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य, जहां हिंदू या अन्य समुदाय कम संख्या में हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकते हैं, ताकि वे अपने संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकें।

    मंत्रालय की प्रतिक्रिया भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर आई है, जिसमें केंद्र को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान के लिए दिशा-निर्देश देने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं और वे अल्पसंख्यकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम नहीं हैं।

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