नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Corona virus) के तेजी से फैल रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन ( Omicron) के अब तक देश में 300 से ज्यादा केस (Cases in India) सामने आ चुके हैं। इसके चलते कई राज्यों के रोजाना आने वाले मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्र ने राज्यों से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी तैयारी बनाए रखने के निर्देश दिए और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर पांच गुना रणनीति का पालन करने के लिए भी कहा. क्रिसमस और नए साल को देखते हुए केंद्र और राज्य नियमों का सख्ती से पालन किए जाने पर जोर दे रहे हैं।
कई राज्य जश्न के माहौल में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां (Covid-19 Restrictions) लगा रहे हैं. ऐसे में नाइट कर्फ्यू, धारा 144 जैसे नियम एक बार फिर से लौट आए हैं. अधिकतर जगहों पर लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजिक जगहों पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी है तो वहीं मुंबई में भी धारा 144 लागू है. आइये देखते हैं कहां लगी हैं कौन सी पाबंदियां-
दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक (No Social Gathering in Delhi)
डीडीएमए ने सभी सामाजिक और सांस्कृति जमावड़े पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही बार और रेस्त्रां में क्षमता से 50 फीसदी को ही मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सभी जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
भोपाल-इंदौर में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Bhopal-Indore)
कोरोना की तीसरी लहर और खासतौर से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है. सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं. बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।
मुंबई में धारा 144 लागू (Section 144 in Mumbai)
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक के सबसे ज्यादा केस मिले हैं. ऐसे में मुंबई समेत पूरे राज्य में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है. यहां बीच, टूरिस्ट हॉटस्पॉट आदि भीड़भाड़ वाली जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है. वहीं बीएमसी के नियमों के मुताबिक पार्टी में अगर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी में बुलाए जा रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन से इसकी लिखित इजाजत लेनी होगी. वहीं बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही मंजूरी दी जाएगी. वहीं खुली जगहों पर यह क्षमता सिर्फ 25 फीसदी होगी।
अहमदाबाद- सूरत में 31 दिसंबर को भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Ahmedabad, Surat)
अहमदाबाद, सूरत- गुजरात में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. 31 दिसंबर तक इस नाइट कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. साथ ही जिम रेस्त्रां आदि में क्षमता के 75 फीसदी लोग जा सकते हैं. जबकि सिनेमाघरों में कोई भी नियम नहीं है।
बेंगलुरु में डीजे के इस्तेमाल पर रोक, 2 जनवरी तक रहेंगी पाबंदिया (DJ Ban in Bengaluru)
बेंगलुरु में एमजी रोड, ब्रिगेड रोड जैसी जगहों पर लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाई गई है. हालांकि यहां 25 दिसंबर के लिए कोई भी नियम नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल के जश्न में डीजे को मंजूरी नहीं जाएगी और ये सभी प्रतिबंध 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।
कोलकाता में नाइट कर्फ्यू, 31 दिसंबर को कुछ ढील (Night Curfew in Kolkata)
कोलकाता में यूं तो बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध जारी हैं तो वहीं राज्य प्रशासन ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए जाने वाले नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है।
लखनऊ में धारा 144 लागू (Section 144 in Lucknow)
लखनऊ- उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
हैदराबाद में तीन दिन में तैयार होंगे नियम (Hyderbad Court orders for New Restrictions)
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आगामी त्योहार और नये साल के जश्न के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के संभावित प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार को तीन दिनों के भीतर नये सिरे से कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।
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