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    तिलहन संघ के कर्मियों को नहीं मिलेगा 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति का लाभ

  • November 28, 2020

    • मप्र हाईकोर्ट ने खारिज की मांग

    भोपाल। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव की एकलपीठ ने प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य तिलहन संघ के कर्मियों को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए जाने की माँग खारिज कर दी है। एकलपीठ ने तिलहन संघ के कर्मियों को 60 वर्ष की आयु होने पर उनके मूल विभाग में भेजने को सही करार दिया है। राज्य तिलहन संघ में कार्यरत और ग्वालियर निवासी वेदप्रकाश गुप्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि राज्य तिलहन संघ की राज्य सरकार में विलय की प्रक्रिया चल रही है। संघ के अतिशेष कर्मियों की विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना है। याचिकाकर्ता वर्तमान में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। 60 वर्ष की आयु होने पर 17 मार्च 2020 को उसे मूल विभाग में भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की तरह उनकी भी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाए। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी है।

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