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    सुपर कॉरिडोर के जमीन मालिकों की समस्याएं निपटाएंगे अफसर

  • January 07, 2021


    आज से तीन दिन प्राधिकरण का शिविर… अनुबंध, भूखंड आवंटन, रजिस्ट्री के मुद्दे देखेंगे
    इंदौर। सुपर कॉरिडोर पर प्राधिकरण अपनी तीन योजनाओं में शामिल किसानों और अन्य जमीन मालिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज से तीन दिन का शिविर लगा रहा है। टीसीएस के सामने ही मौजूद प्राधिकरण के साइड ऑफिस पर यह शिविर रहेगा, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित भू-अर्जन और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे और जमीन मालिकों की समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करवाएंगे, जिनमें अनुबंध, रजिस्ट्री से लेकर आबंटन सहित अन्य मुद्दे प्रमुख हैं, जिसके चलते कई जगह प्राधिकरण को जमीन भी नहीं मिल पाई है।
    इंदौर विकास प्राधिकरण ने जो सुपर कॉरिडोर बनाया है, वहां पर दो बड़ी आईटी कम्पनियों टीसीएस और इन्फोसिस को 230 एकड़ जमीन आबंटित की है, वहीं किसानों और जमीन मालिकों के साथ अनुबंध कर उन्हें विकसित भूखंड उपलब्ध करवाए हैं। कुछ योजनाएं तो अब नई लैंड पुलिंग एक्ट के तहत आ रही है, जबकि प्राधिकरण की तीन योजनाओं 151, 166 और 169-बी में विकास कार्य चल रहे हैं। इन योजनाओं में शामिल किसानों और निजी जमीन मालिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए तीन दिन का समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। सुपर कॉरिडोर पर ही टीसीएस कैम्पस के सामने प्राधिकरण का जो साइड ऑफिस है, वहीं पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक श्रोत्रिय खुद बैठेंगे और उनके साथ भू-अर्जन सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी मय फाइलों के रहेंगे। श्री श्रोत्रिय के मुताबिक इन योजनाओं में शामिल जमीन मालिकों के साथ प्राधिकरण के अनुबंध हो चुके हैं और रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र का निष्पादन भी हुआ है, लेकिन कुछ प्रकरण बच गए हैं या प्रतिफल स्वरूप भूखंड आरक्षण या आबंटन से कोई वंचित है तो उसकी समस्या का निराकरण इस शिविर में हाथों हाथ करवाया जाएगा। उन्होंने जमीन मालिकों, किसानों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने दस्तावेजों के साथ सुबह साढ़े 11 बजे से प्राधिकरण के साइड ऑफिस में उपस्थित होकर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। इस शिविर में किसानों और जमीन मालिकों को योजना के अंतर्गत पात्रता अनुसार उपलब्ध भूखंडों की जानकारी भी दी जाएगी और उनके त्वरित निराकरण की कार्रवाई भी होगी। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने अपनी योजनाओं में शामिल निजी जमीनों में नकद मुआवजे के बदले विकसित भूखंड देने के अनुबंध किए हैं। हालांकि कुछ योजनाएं अब नए लैंड पुलिंग एक्ट के दायरे में भी आ गई है, जिसमें 50 प्रतिशत अविकसित जमीन वापस लौटाना है। हालांकि जमीन मालिकों को प्राधिकरण का पुराना अनुबंध कर विकसित भूखंड देने का फॉर्मूला ही अधिक रास आ रहा है। वहीं कई जमीन मालिकों के ये भी आरोप हैं कि सालों पहले अनुबंध कर लिए और उन्हें अभी तक प्राधिकरण विकसित भूखंड नहीं दे पाया है, जिसके चलते अब समस्या निवारण शिविर का आयोजन सुपर कॉरिडोर पर किया गया है, जिसमें जमीन मालिकाओं की समस्याएं हल करने के दावे किए गए।

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