इंदौर। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन जहां तैयारियों को अमलीजामा पहनाने में लग गया है, वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार और तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे देखते हुए आमसभा, जुलूस, रैली, वाहन, हेलीपेड आदि की अनुमतियों के लिए कलेक्टर ने जहां अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है।
कलेक्टर आशीष सिंह (Collector Ashish Singh) ने अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी है। आदेश जारी करते हुए उन्होंने अपर जिला दंडाधिकारी के साथ-साथ सहायक आयुक्त या उपायुक्त पुलिस और संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को अनुमति देने के लिए अधिकारित किया है। सभी रिटर्निंग अधिकारी इस तरह की रैलियां और चुनाव में होने वाली गतिविधियों पर न केवल नजर रखेंगे, बल्कि अनुमति के लिए वे ही जिम्मेदारी होंगे। शनिवार की शाम कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों की जानकारी देते हुए निर्देशित किया था कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी, समर्थक या नेता द्वारा अनुमति मांगे जाने के दौरान अनावश्यक परेशान न किया जाए। उन्ह्ें 24 घंटे के अंदर अनुमति दे दी जाए। ये अधिकारी निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियम, अधिनियम, प्रावधान, निर्देशों और जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्र में अनुमति जारी करने की कार्रवाई करेंगे।
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