नई दिल्ली (New Delhi)। जीएसटी के नियमों में सुधार (Reforms in GST rules) के कारण अप्रैल, 2023 तक पांच वर्षों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न (Goods and Services Tax (GST) Returns) दाखिल करने वालों की संख्या करीब 65 फीसदी उछलकर 1.13 करोड़ (number jumped by almost 65 percent to 1.13 crore) हो गई। इसके साथ ही जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई है, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक्स पोस्ट पर दी जानकारी में बताया कि जीएसटी नियमों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण के परिणामस्वरूप पात्र करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ गया है। मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 202324 में फाइलिंग माह के अंत तक 90 फीसदी पात्र करदाता जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। यह आंकड़ा जीएसटी लागू होने के पहले वित्त वर्ष 2017-18 में 68 फीसदी था।
जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वालों की संख्या अप्रैल, 2018 में 72.49 लाख से बढ़कर अप्रैल, 2023 तक 112.75 लाख यानी करीब 1.13 करोड़ हो गई। जीएसटीआर-3बी बाहरी आपूर्ति विवरण और कर भुगतान दाखिल करने के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म है। मंत्रालय ने बताया कहा कि पिछले कुछ साल में रिटर्न फाइलिंग में वृद्धि अनुपालन स्तर में सुधार का संकेत देती है।
इससे पहले नवंबर महीने में मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में यह छठी बार है, जबकि मासिक सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। एक जुलाई, 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे एक दर्जन से अधिक स्थानीय करों को शामिल किया गया है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved