नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भारत में अवैध रुप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की मांग की गई है।
वकील विष्णुशंकर ने दायर याचिका में कहा है कि फारेनर्स एक्ट 1946 और 1 मार्च 1947 और 19 जुलाई 1948 की कट ऑफ डेट का उल्लंघन करते हुए जो लोग यहां रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिका में नागरिकता कानून 1955 की धारा 14ए को लागू करने के लिए पूरे देश में एनआरसी को लागू करने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट की जांच की जानी चाहिए और इनमें से विदेशी नागरिकों के नामों को हटाया जाना चाहिए। संविधान की धारा 124 के तहत केंद्र सरकार को मतदाता सूची में किसी नागरिक का नाम शामिल करने से पहले उसकी राष्ट्रीयता की जांच करनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के खंड 154ए को लागू नहीं किया है जिसकी वजह से देश को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अवैध विदेशियों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमतचि दी है जिसके कारण उन्होंने अवैध तरीके और साधनों के जरिये आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड आदि प्राप्त कर लिए हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिये विदेशियों ने रोजगार प्राप्त किया है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।
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