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    इंदौर जिले के किसी भी पिकनिक स्पॉट पर अब नहीं जा सकेंगे घूमने

  • August 16, 2022
    • कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

    इंदौर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department), भोपाल मध्यप्रदेश की चेतावनी के बाद इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह (Indore District Collector Manish Singh) ने धारा 144 के अंतर्गत एक आदेश जारी करते हुए इंदौर जिले के पिकनिक स्पॉट (picnic spot) पर जाने को लेकर प्रतिबंध (Prevention) लगा दिया है। यह प्रतिबंध आगामी 15 दिवस के लिए जारी रहेगा।

    उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 15 दिनों में इंदौर जिले में भारी बारिश और आकाशीय बिजली (rain and lightning) गिरने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद संभागायुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए। आमजन की जीवन की सुरक्षा को देखते हुए इस बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह इंदौर जिले, महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए।


    डॉ अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम अक्षत जैन ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं, वो महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेंगे। पर्यटन स्थल जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फाल, कजलीगढ, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही इस आदेश के तहत 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कर्रवाई की जायेगी।

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