• img-fluid

    कुत्तों के काटने पर मिलेंगे अब हजारों रुपये, घाव जितना गहरा उतना बड़ा मुआवजा

  • November 14, 2023

    चंडीगढ़: आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं के मामले हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. फैसले में लोगों को मुआवजा देने के लिए राज्य को ‘मुख्य रूप से जिम्मेदार’ मानते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में, वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान होगी. निशान और जहां त्वचा से मांस खींच गया होगा, वहां प्रति 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपये होंगे.

    इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उच्च न्यायालय ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया.

    चार महीने के भीतर मिलेगा मुआवजा
    न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि ‘आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा दायर किए जाने के चार महीने की अवधि के भीतर समितियों द्वारा मुआवजे की घोषणा की जाएगी. राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों/सहायकों या निजी व्यक्ति, यदि कोई हो, से इसकी वसूली करने का अधिकार होगा.’


    पीठ ने निर्देश दिया कि फैसले की प्रतियां आवश्यक और त्वरित कार्रवाई और अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव (गृह) के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के कार्यालयों को भेजी जाएं. हाई कोर्ट उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो आवारा, जंगली जानवरों के वाहन के सामने अचानक आने से हुई चोटों या मृत्यु के कारण हुई थीं.

    मालूम हो कि ये मामले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों, नगरपालिका सड़कों और सड़कों के साथ-साथ नगरपालिका सीमा के बाहर की सड़कों और सड़कों पर हुई घटनाओं से संबंधित हैं. मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि मौतों की बढ़ती संख्या और सड़कों पर आवारा जानवरों की चिंताजनक दर – जो प्रभाव मूल्यांकन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के बिना राज्य नीति कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष परिणाम है – ने मानव जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है.

    Share:

    राजस्थान चुनाव: आज से होगी होम वोटिंग, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता को मिलेगा मौका

    Tue Nov 14 , 2023
    जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी शंखनाद के बाद अब मंगलवार से मतदान का पहला चरण शुरू हो जाएगा. मतदान का ये चरण आज होम वोटिंग के नवाचार से शुरू होगा. इसमें खास मतदान दल 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट के जरिए घर जाकर मतदान करवाएंगे. […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    रविवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved