- परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना, 15 हजार रुपये तक करने होंगे खर्च!
भोपाल। यदि आपके पुराने वाहन के लिए आपने वीआइपी पंजीयन नंबर ले रखा है और यही नंबर आप अपने नए वाहन के लिए लेना चाहते हो तो अब यह संभव हो सकेगा। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको परिवहन विभाग में आनलाइन आवेदन करना होगा और नए वाहन हेतु आपका ही पुराना नंबर देने के लिए 15 हजार रुपये तक फीस चुकानी होगी। हालांकि ऐसे नंबर जो 25 हजार से एक लाख रुपये तक में नीलाम हुए होंगे, उनके लिए उतनी ही राशि चुकानी होगी। उदाहरण स्वरूप यदि आपने एसके सीरीज का 0011 नंबर ले रखा है और नए वाहन में जो नई सीरीज आएगी, उसमें आपको उक्त नंबर दे दिया जाएगा।
हाल ही में परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि वीआइपी नंबरों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका लाभ प्रदेश भर के वीआइपी नंबर लिए हुए वाहन मालिकों को मिलेगा। इसके साथ ही लगातार 10 बार आनलाइन बोली में आने के बाद नहीं बिकने वाले वीआइपी पंजीयन नंबर को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए सात हजार रुपये में वाहन मालिक को फीस चुकानी होगी। यहां पर यह बता दें कि वाहनों के वीआइपी पंजीयन नंबरों के लिए आनलाइन बोली लगती है। वाहन मालिक 0111, 0999 , 1111, 9999, 0786, 8888, 5555 जैसे कई तरह के वीआइपी नंबर लेने के लिए 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक अलग से खर्च करते हैं।