गोपालगंज: यदि आपकी भी जमीन के दस्तावेज में डिजिटाइजेशन के दौरान गलतियां हुई हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रजिस्टर-2 (जमीन के दस्तावेज) में हुईं गलतियों की सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस पोर्टल के जरिए दस्तावेजों में हुई गलतियों जैसे- नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं लगान में घर बैठे ऑनलाइन सुधार की व्यवस्था की गयी है. परिमार्जन प्लस पोर्टल पर मिसिंग इंट्री को भी दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है.
नई व्यवस्था में दिया गया है यह मौका: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था के तहत रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि डिजिटाइजेशन जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकवा एवं चौहद्दी की गलती या प्रविष्टि का न होना एवं लगान संबंधित विवरण में सुधार करवाने का मौका दिया है. सुधार करवाने के लिए प्रक्रिया सरल होने से रैयत को काफी फायदा मिलेगा और परेशान भी नहीं होना पड़ेगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर सबसे पहले जाकर रजिस्टर कर लॉगिन कर आवेदन करना होगा. फिर पहले परिमार्जन मेन्यू पर और उसके बाद डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक कर पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प को चुनाव होगा. इसके बाद अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी, एवं लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेगा. जितने बदलाव हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सेलेक्ट करने पर संबंधित वर्तमान विवरणी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी एवं आवेदन को सुधार एडिट करने की सुविधा मिलेगी.
पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण को अंचल अधिकारी को प्रेषित करना होगा. इसकी जांच राजस्व कर्मचारी करेंगे. अगर आवेदन अधूरा पाया गया तो उसे अंचल अधिकारी के माध्यम से रैयत को लौटा दिया जाएगा. दोबारा सुधार के बाद जमा किए गए आवेदन को फिर आवेदन को लौटाने का विकल्प अंचल अधिकारी के पास नहीं होगा.
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