नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब रेल यात्रि प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। आम तौर पर ट्रेन से सफर करने के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन लेना पड़ता है। रिजर्वेशन (Reservation Rules) दो तरह से करते हैं। पहला टिकट रिजर्वेशन खिड़की से और दूसरा ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक (Online Train Ticket Booking) की जा सकती है। लेकिन लोगों को तब दिक्कत होती है जब अचानक किसी काम से यात्रा करनी हो और रिजर्वेशन न मिले। ऐसी परेशानियों में लोगों को तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking Rules) का ही विकल्प पता है, लेकिन आज आपके लिए दूसरा विकल्प जिसमें आप प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर भी यात्रा कर सकते हैं।
यदि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योकि आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। कई बार सीट खाली नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और यात्रा का किराया वसूल किया जाएगा। रेलवे के ये जरूरी नियम जो आपको यात्रा करने से पहले जानना चाहिए।
अगर आपकी ट्रेन किसी कारण से छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। यानी कि अगले दो स्टेशनों पर आप ट्रेन से पहले पहुंचकर अपना सफर पूरा कर सकते हैं। लेकिन, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है। अगर आप ई-टिकट लिए हैं और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट गुम हो गया है तो आप टिकट चेकर (TTE) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं।
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