भोपाल। प्रदेश में सरकारी कार्यालय अब हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे। हर शनिवार एवं रविवार को पूरी तरह से अवकाश रहेगा। हालांकि इसकी जगह कामकाज के घंटे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही लंच ब्रेक का समय भी कम होगा। जल्द ही श्रम विभाग कामकाज के घंटे तय करने के बाद नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगा। भारत सरकार के नए श्रम कानूनों के परिपालन में मप्र सरकार के श्रम विभाग नए सिरे कामकाज की प्रक्रिया निर्धारित करने जा रहा है।
प्रदेश में अभी महीने के दूसरे एवं तीसरे शनिवार को पूर्णत: अवकाश रहता है। जबकि शेष शनिवार को कामकाज होता है। जबकि सरकारी कार्यालयों में कामकाज समय सुबह 9 बजकर 30 मिनट से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक निर्धारित है। यह बात अलग है कि ज्यादातर सरकारी कार्यालय न तो समय पर खुलते हैं और न ही बंद होते हैं। नए श्रम कानून के तहत मप्र में सरकारी कामकाज का समय सुबह 8 बजकर 30 मिनट से शाम 6 बजकर 30 तक हो सकता है। यानी कामकाज के घंटे 8 से बढ़ाकर 10 किए जा सकते हैं। इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
तीन साल पहले बन चुकी है रणनीति
मप्र सरकार दो दिन का वीकली ऑफ पर तीन साल पहले मंथन कर चुकी है। इसमें सरकार ने कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों के साथ बैठकर मंथन किया था। तब कामकाज के घंटे बढ़ाकर 10 करने एवं लंच का समय 30 मिनट से घटाकर 20 मिनट करने पर सहमति बनी थी। हालांकि बाद में सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पाईहै।
हर कार्यालय में होगी ई-अटेंडेंस
नए सिरे से कामकाज के घंटे निर्धारित होने के बाद हर सरकारी कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस लगेगी। वर्तमान में कर्मचारी के आने-जाने पर ज्यादा पाबंदी नहीं है। जल्द ही मंत्रालय में बायोमैट्रिक हाजिरी शुरू होगी। सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन में कुछ कार्यालयों में बायोमैट्रिक हाजिरी की व्यवस्था है, लेकिन इस पर सख्ती नहीं है।
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