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    अब सरकारी के अलावा निजी भवनों में भी बन सकेंगे मतदान केन्द्र

  • September 05, 2024

    • निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला
    • कॉलोनियोंं, बड़ी टाउनशिप के रहवासियों को मिलेगी बड़ी मदद
    • मतदान के प्रतिशत में भी होगी वृद्धि

    इंदौर। निर्वाचन आयोग (Election Commission) एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा है, जिसमें सरकारी भवनों (government buildings) के साथ-साथ निजी भवनों में भी मतदान केन्द्र (voting centers) बनाए जा सकेंगे। कालोनी से लेकर बहुमंजिला इमारतों (Multi-storey buildings) की टाउनशिप (Township) में अगर मतदान केन्द्र बन जाते हैं तो इससे ना सिर्फ प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि मतदाताओं (Voters) को अपने घर के नजदीक ही मत देने की सुविधा मिल सकेगी।


    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने कल जिला और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की, जिसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाने, उनका युक्तियुक्तकरण करने, ईपीक की विसंगति, फोटोयुक्त सूची की गुणवत्ता सुधारने और मतदान संबंधी अन्य कमियों को पहचानने और उसे दूर करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी के साथ निर्वाचन आयोग ने यह भी जानकारी दी कि सभी बीएलओ अपने क्षेत्रों की हाईराइज बिल्डिंगें और टाउनशिप, कालोनियों या ऐसे अन्य क्षेत्रों की पहचान करें और उनकी जानकारी कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी को दें, ताकि जरूरत पडऩे पर निजी भवनों को भी मतदान केन्द्र के रूप में संचालित किया जा सके। इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि अभी सिर्फ सरकारी इमारतों में ही मतदान केन्द्र बनाए जाते हैं, जो कि स्कूल, कम्युनिटी हॉल या अन्य इमारतें रहती हैं, जिनमें से कई इमारतें तो जर्जर और पुरानी हो गई हैं, जिनमें निर्वाचन के दौरान आवश्यक सुविधाएं अस्थायी रूप से जुटाना पड़ती है।

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