भोपाल। परिवहन विभाग लर्निंग लाइसेंस के बाद अब वाहन ट्रांसफर की सुविधा भी घर बैठे देने की व्यवस्था करने वाला है। 14 दिसंबर से पुरानी व्यवस्था बंद हो जाएगी। क्रेता-विक्रेता का वेरिफिकेशन करने के लिए दोनों के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। आरटीओ से एवजी-एजेंट का दखल कम करने और आम लोगों की आसानी के लिए केंद्र सरकार सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर रही है। पहले सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। बाद में इसमें रिन्यूअल की सुविधा भी जोड़ी गई। 1 अगस्त से वाहन पोर्टल के माध्यम से डीलरों को वाहन रजिस्ट्रेशन के अधिकार दिए गए। अब पुराना वाहन बेचने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया की जा सकेगी।
दोनों पार्टी के पास आएगा ओटीपी
आनरशिप ट्रांसफर करने के लिए मप्र परिवहन की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां एनआईसी की लिंक मिलेगी, यहां वाहन की आनरशिप ट्रांसफर पर बेचने वाले को क्लिक करना होगा। इसमें दिए गए फॉर्म को भरने के बाद बेचने वाले के आधार से उसका डाटा, लाइसेंस की तरह ही उठा लिया जाएगा। इसके बाद एक ओटीपी आएगा, जिसे डालने पर वाहन बेचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब नंबर आएगा खरीदार का, जो आनलाइन आवेदन पर खरीदी जाने वाली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा। इसके बाद बेचने वाले द्वारा भरी गई जानकारी उसके सामने आ जाएगी। यदि खरीदार ने संबंधित वाहन को खरीदने के लिए ओके कर दिया, तो उसके पास भी ओटीपी आएगा, जिसे लोड करते ही वाहन की आनरशिप बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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