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अब 45 से 60 वर्ष की आयु वाले अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी हरियाणा में

July 06, 2023


चंडीगढ़ । हरियाणा में (In Haryana) अब 45 से 60 वर्ष की आयु वाले (Now in the Age Group of 45 to 60 Years) अविवाहित पुरुषों और महिलाओं (Unmarried Men and Women) को 2750 रुपए मासिक पेंशन (Monthly Pension of Rs. 2750) दी जाएगी (Will be Given) । पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि इस योजना के तहत दूसरी श्रेणी में 40 से 60 वर्ष की आयु वाले विधुर को भी शामिल किया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। ऐसे लोगों को भी 2750 रुपए पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और सरकार पर 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करते हुए वेब हैलरिस में म्यूटेशन के स्वचालित जेनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहाकि इस पोर्टल से अब किसी भी संपत्ति/जमीन का इंतकाल (म्यूटेशन) रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। म्यूटेशन पर आपत्ति दर्ज कराने समयावधि 10 दिन होगी। अगर कोई 10 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करवाता है तो म्यूटेशन को विवादित माना जाएगा और इंतकाल नहीं होगा। फिलहाल किसी जमीन या संपत्ति की बिक्री, मॉर्टगेज विद पोजेशन, पारिवारिक हस्तांतरण और उपहार का म्यूटेशन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहाकि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया है। जल्द ही एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि किसी को अपना काम कराने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े या ज्यादा समय न लगे। सब काम आसानी से हो जाएं।

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि शहरी स्थानीय निकाय और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा राज्यभर में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए कानूनों और नीतियों में भी संशोधन की आवश्यकता है। अभी तक लगभग 2000 अनियमित कॉलोनियों की सूची हमारे पास है, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहाकि सरकार ने एससी समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज 54 मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। ये मुकदमे साल 2017 में हुए एक आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे। लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को नामजद किया गया। हमने फैसला किया है कि ये सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे, बशर्ते अपराध जघन्य न हो। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य उपस्थित थे।

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