इंदौर। देश में स्वच्छता के पर्याय बन चुके इंदौर शहर में अब हाथ ठेले पर भी दो डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले ठेला चालकों को चेतावनी देने का कार्य शुरू हो गया है। अब भी जी ठेले पर दो डस्टबिन नहीं मिलेगी तो उसका चालान बनाकर उससे जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि इंदौर शहर में स्वच्छता के क्षेत्र में नए कार्य करते हुए बेहतर परिणाम देने की कोशिश लगातार जारी है। इस बार इंदौर लगातार आठवें वर्ष स्वच्छता में सिरमौर बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसके तहत अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि शहर में जगह-जगह खड़े रहकर अथवा घूम कर सामान बेचने वाले हाथ ठेला पर भी दो डस्टबिन होना आवश्यक है।
यह डस्टबिन एक सूखे कचरे की और एक गीले कचरे की होगी। इस नियम का पालन नहीं करने वाले हाथ ठेला चालकों का चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा । उन्होंने बताया कि इस दिशा में कार्रवाई करने के पहले नगर निगम के द्वारा जनजागरण का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत निगम की टीम और निगम से जुड़े हुए स्वयंसेवी संगठन बेसिक्स की टीम के द्वारा वार्ड क्रमांक 12 और 17 में जन जागरण अभियान चलाया गया। इन वार्ड में स्थान स्थान पर खड़े रहने वाले हाथ ठेला पर जाकर इस ठेला के संचालक को यह समझाइश दी गई कि अब वह दो डस्टबिन रखना शुरू कर दें। इस अभियान के दौरान कुशवाहा नगर की सब्जी मंडी में भी समझाइश दी गई। इसके बाद भी यदि ठेला चालकों के द्वारा इस नियम का पालन करने में तत्परता नहीं दिखाई जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई होगी ।
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