नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban- PMAY-U) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव (Change in eligibility criteria) किया है। सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत आवास योजनाओं के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के आय स्लैब को 3 लाख रुपये से दोगुना कर 6 लाख रुपये कर दिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में म्हाडा और सिडको की पीएमएवाई घरों की लॉटरी के माध्यम से किफायती आवास का लाभ उठाने के पात्र लोगों की संख्या में वृद्धि होगी।
म्हाडा ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि यह वृद्धि महाराष्ट्र सरकार के केंद्र से अनुरोध के बाद की गई है। एजेंसी ने कहा, “आय स्लैब में वृद्धि का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए किफायती आवास की पात्रता और पहुंच का विस्तार करना है। ताकि, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अधिकतम लोग एमएमआर में म्हाडा की हाउसिंग लॉटरी का लाभ उठा सकें।”
पार्टनरशिप में किफायती आवास योजना के तहत, केंद्र सरकार प्रति घर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देती है। एएचपी के तहत वर्टिकल न्यूनतम 250 घरों वाली परियोजनाओं को मंजूरी दिया जाता है, जिनमें से कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित होता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, म्हाडा के मुंबई बोर्ड ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में 4,082 फ्लैटों के लिए आगामी हाउसिंग लॉटरी में भाग लेने वाले आवेदकों की एक ड्राफ्ट सूची जारी की। इस सूची में कुल 1,22,235 आवेदन शामिल हैं, जिनमें से 527 आवेदनों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जबकि 14,990 आवेदनों की जांच अभी भी चल रही है। सोमवार तक 1,06,799 आवेदक लॉटरी में भाग लेंगे। 24 जुलाई को म्हाडा द्वारा अंतिम सूची घोषित करने के बाद यह संख्या बदल सकती है। पहले यह लॉटरी 18 जुलाई को ड्रा होनी थी।
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