भोपाल। प्रदेश सरकार अब सड़क पर प्रदर्शन कर सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही हेागी। राज्य सरकार ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021Ó लाने जा रही है। अब इस तरह का कानून हरियाणा में लागू है।
आज ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021Ó का मसौदा सीनियर सेक्रेट्री कमेटी के सामने रखा जा रहा है। सीनियर सैक्रेटरी की कमेटी से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट और फिर विधानसभा में लाने की तैयारी होगी। मप्र तीसरा राज्य होगा, जो यह कानून लाएगा। हालांकि इस कानून को लागू करने पर सहमति बन गई है। संभवत: निकट भविष्य में होने वाले चुनाव या फिर अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा।
गठित होगा ट्रिब्यूनल
इस एक्ट को लागू कराने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जिसके फैसले को सिर्फ हाईकोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। ट्रिब्यूनल में आईजी व सचिव रैंक के रिटायर्ड अफसर मेंबर होंगे। जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा, जिसका काम एडीशनल अथवा डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कार्यालयीन अफसर और निजी संपत्ति की शिकायत मालिक करेगा।
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