भोपाल। खरगौन बस हादसे के बाद सरकार लंबी दूरी की बसों में दो चालकों की व्यवस्था लागू करने जा रही है। इससे यात्री बसों में वाहन चालकों की थकान और नींद के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। उन्होंने सभी बस आपरेटर्स एवं अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि खरगोन जिले के डोंगर गाँव में हुई बस दुर्घटना में माँ शारदा ट्रेवल्स कंपनी की बस का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट निलंबित कर दिया गया है। राजपूत ने बताया कि बस दुर्घटना में मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रूपये एवं घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायक प्रदान की जा रही है। सामान्य घायल यात्रियों को 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।