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बोरवेल खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, जुर्माने के साथ चलेगा हत्या का केस; CM मोहन का बड़ा फैसला

भोपाल: बीते कुछ सालों से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से बच्चों (Children) के बोरवेल के गड्ढे (bore well pits) में गिरने के कई मामले सामने आए है. ज्यादातर घटनाओं में बच्चों की मौत हुई है. जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है. सरकार की तरफ से बोरवले खुला छोड़ने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन (strict action) लिया जाएगा. बोलवेल मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही रेस्क्यू का सारा खर्च भी लिया जाएगा. वहीं ऐसे मामले में अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो उसपर हत्या का केस (murder case) भी दर्ज किया जाएगा.


मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से कहा गया है कि ट्यूब वेल खनन के बाद बिना ढक्कन के खनन स्थल होने से छोटे बच्चों की असामयिक मृत्यु का कारण बनते हैं. ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में बच्चों को बचाया जाना मुश्किल होता है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. दोषी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे. ट्यूब वेल खनन के बाद उसे छोड़ देने वाले व्यक्तियों की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी.

गौवंश के परिवहन को लेकर भी मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गोवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाले वाहन कई बार न्यायालय से छूट जाते हैं. नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहनों के प्रकरण में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी. वाहन जब्त होंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.

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