कोरोना से जंग में ऑक्सिजन की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने अगले तीन महीने तक ऑक्सिजन आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (आयात शुल्क) और हेल्थ सेस को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है. आयात शुल्क माफी की घोषणा ऑक्सिजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स पर भी की गई है. इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
कोरोना क्राइसिस को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें आयात शुल्क माफ करने का फैसला लिया गया है. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे. पीएम मोदी ने कहा कि देश में अभी मेडिकल ऑक्सिजन की सख्त जरूरत है. पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से कहा कि वे सिनर्जी में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और देश में ऑक्सिजन क्राइसिस को जल्द से जल्द खत्म करें.
✅PM chairs a high-level meeting on measures to increase supply of oxygen & oxygen related equipment
✅Basic customs duty & health cess to be waived off on oxygen & oxygen related equipmentRead more➡️ https://t.co/hwOvedQwE7
(1/2) @nsitharamanoffc @Anurag_Office @cbic_india— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 24, 2021
कीमत में आएगी कमी और उपलब्धता बढ़ेगी
सरकार का कहना है कि इस तरह के उपायों से तुरंत दो फायदे होंगे. पहला कि देश में ऑक्सिजन की उपलब्धता बढ़ेगी और दूसरी तरफ कीमत में भी गिरावट आएगी. पीएम मोदी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहा कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑक्सिजन और इससे संबंधित इक्विपमेंट्स की सप्लाई में कस्टम विभाग की तरफ से देरी नहीं हो.
कोरोना वैक्सिन पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ
इसके अलावा सरकार ने कोरोना वैक्सिन पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ करने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि इन उपायों से कोरोना से जंग में मजबूती मिलेगी. कस्टम ड्यूटी माफ हो जाने के कारण इनकी कीमत भी घट जाएगी और उपलब्धता में भी तेजी आएगी.
किन मेडिकल सामानों पर कस्टम ड्यूटी माफ?
1. मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन.
2. ऑक्सिजन कंसन्ट्रेटर, रेग्युलेटर कनेक्टर और ट्यूबिंग.
3. VPSA (वैक्यूम प्रेस स्विंग अब्जॉर्पशन) और प्रेसर स्विंग अब्जॉर्पशन.
4. ऑक्सिजन फिलिंग सिस्टम.
5. ऑक्सिजन कैनिस्टर.
6. ऑक्सिजन स्टोरेज टैंक,ऑक्सिजन सिलिंडर.
7. ऑक्सिजन जेनरेटर.
8. ISO कंटेनर्स और शिपिंग ऑक्सिजन.
9. क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक्स फॉर ऑक्सिजन.
10. इसके अलावा अगर किसी डिवाइस से ऑक्सिजन गैस बनाई जा सकती है तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई है. सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में कुल 16 नाम शामिल किए गए हैं जिनपर एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस माफ किए गए हैं.
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