उज्जैन। स्कूल शिक्षा विभाग ने उज्जैन सहित सभी जिले के कलेक्टरों को निजी विद्यालयों की अनियमितताओं को अभियान में चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी कलेक्टर को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।
इस अभियान में अनियमितताएं चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के खिलाफ नियमानुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टरों को जाँच के बाद प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इससे जुड़े अन्य विषयों को नियमन करने के लिए मप्र निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम-2017 बनाया गया है। इस अधिनियम को 2018 में लागू किया गया।
30 जून तक फर्जी व डुप्लीकेट पुस्तकों संबंधी अभियान चलाएं
यह भी कहा गया है कि फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसे ठीक करने के लिए 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर जाँच कराएँ। चिन्हित करें कि कितने विद्यालयों द्वारा किन कारणों से ऐसी गड़बड़ी की गई है। गड़बड़ी करने वाले प्रकाशक और बुक सेलर्स के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। इसकी जाँच रिपोर्ट भी कलेक्टरों को देने के लिए कहा गया है।
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