नई दिल्ली: खराब प्रोडक्ट्स और सेवाओं की शिकायत करना अब आसान होने जा रहा है. आप जल्द घर बैठे आप अपने किसी खराब प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. जल्द ही आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा आप व्हाट्सऐप के जरिए अपनी शिकायत का स्टेटस अपडेट भी पा सकेंगे.
शिकायत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकेंगे
इससे खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत आसान होगी. इसके अलावा ग्राहक अपनी शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी भेज सकेंगे. ग्राहक व्हाट्सऐप पर शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे. उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही व्हाट्सऐप के जरिए शिकायत लेने की शुरुआत करेगा. आपको बता दें कि हर साल हेल्पलाइन पर 7 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज होती हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, आधी से ज्यादा शिकायतें फोन हेल्पलाइन के जरिए दर्ज होती हैं. 10 भाषाओं में 50 से ज्यादा हेल्पलाइन खोली गई हैं. गौर करने वाली बात यह है कि 90 फीसदी शिकायतों का निपटारा हेल्पलाइन के जरिए होता है. जबकि, बाकी को कंजूमर कोर्ट में केस फाइल करने की सलाह दी जाती है.
ऐसे भी कर सकते हैं शिकायत
इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर कोई दुकानदार, सप्लायर या कंपनी आपको खराब सामान या सर्विस देती है, तो उसको फौरन दुरुस्त करना होगा या फिर बदलकर देना होगा. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए तीन स्तरों पर कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है. अगर कोई मामला 20 लाख रुपए तक की कीमत का है तो आप जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं.
अगर मामला 20 लाख से ज्यादा और एक करोड़ रुपए से कम का है, तो आप राज्य कंज्यूमर कमीशन में केस कर सकते हैं. अगर खरीदे गए सामान या सर्विस की कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो फिर आप सीधे नेशनल कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि जिस प्रॉडक्ट मिला हो वही केस दर्ज करे. अगर किसी ने आपको कुछ गिफ्ट भेजा है और वो आपको नहीं मिला तो आपकी जगह वो केस कर सकता है.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved