उज्जैन। शहर में कोरोना संक्रमण कम होने के चलते जिला प्रशासन ने विवाह समारोहों को लेकर एक छूट दी है। इस अनुसार जिनके यहां विवाह समारोह है, वे वर-वधु पक्ष से 20-20 लोगों को शामिल कर सकेंगे, किन्तु घोड़े पर दुल्हे को बैठाकर जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कुल मिलाकर 10 लोगों में बैण्डवाले और पण्डित आदि होंगे। इसप्रकार 50 लोगों की छूट मिलेगी।
एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि आदेश के तहत विवाह आयोजन के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। केवल विवाह आयोजन में शामिल व्यक्तियों की नामजद सूची सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थाने में कार्यक्रम आयोजन के पूर्व प्रदाय करना होगी। सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम, सीएसपी तथा थाना प्रभारी और थाना क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि उनके सम्बन्धित क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन हो, यह देखें। पूर्व में जारी अन्य आदेश यथावत रहेंगे।
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