केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ला रहा नए नियम, जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
अभी जिस राज्य में वाहन जाता है, वहां हर बार साप्ताहिक टैक्स जमा करना पड़ता है
इंदौर। अब कमर्शियल यात्री वाहनों (Commercial Passenger Vehicles) से देश (Country) में कहीं भी घूमने के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) लेना आसान होगा। इसके लिए शासन को एकमुश्त राशि चुकाकर पूरे साल देश में कहीं भी वाहन (Vehicle) ले जाया जा सकेगा। पांच सीटर तक की कार के लिए यह राशि 20 हजार और बसों के लिए 3 लाख होगी। अभी किसी भी राज्य में जाने के लिए उस राज्य को हर बार साप्ताहिक टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे वाहन मालिकों को मुक्ति मिलेगी।
देश में ऑल इंडिया परमिट (All India Permit) की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए हाल ही में केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक किसी भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर के कमर्शियल यात्री वाहन (पर्यटक वाहन) के लिए ही अब आल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी किया जाएगा। इसकी वैधता अवधि तीन माह से लेकर पांच साल तक के लिए होगी।
हर वाहन के लिए परमिट की राशि अलग
वाहन सालाना त्रैमासिक परमिट
पांच सीटर कार 20,000 6,000
पांच से नौ सीटर कार 30,000 9,000
10 से 22 सीटर वाहन 80,000 24,000
23 सीटर की बसें 3,00,000 1,00,000
( जानकारी परिवहन मंत्रालय के मुताबिक)
कारों को सिर्फ 6 हजार में मिल जाएगा परमिट
नए नियमों में पांच सीटर तक की कारों को 6 हजार रुपए चुकाकर तीन माह का ऑल इंडिया परमिट मिल जाएगा। सीटें बढऩे के साथ ही शुल्क बढ़ता जाएगा, वहीं अगर सालाना परमिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए और ज्यादा राशि चुकाना होगी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved