भोपाल। स्कूलों में अवकाश के दिवस अध्यापन कार्य करवाने वाले अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षक को मानदेय भुगतान होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी हुए है। जिसमें कहा गया है कि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षकों अवकाश के दिवस भी पढ़ाने पर मानदेय भुगतान हो। इसके लिए जरूरी है कि इस के पर्याप्त सबूत हो जिसे प्राचार्य के द्वारा संधारित किया जाए।
आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश में कहा कि वीडियों कान्फ्रेंस के जरिए कई प्राचार्यो ने मार्गदर्शन मांगा था। जिसमें अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय को लेकर सवाल हुए थे। इसी के जवाब में आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि यदि अवकाश के दिवस में भी विद्यालय संचालित कर व्यावसायिक शिक्षा का पठन-पाठन किया जाता है तो ऐसी दशा में अवकाश दिवस की भी कार्य दिवस के तौर पर गणना की जा सकेगी। ऐसे कार्य दिवस में जरूरी है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजी एवं अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा किए गए पठन-पाठन का वितरण शिक्षक डायरी में अंकित हो जिसे संस्था की प्राचार्य द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इसका रिकॉर्ड भी संस्था की प्राचार्य को संधारित करने की जवाबदारी होगी। ज्ञात हो कि कई स्कूलों में अवकाश के दिवस अध्यापन करवाने की योजना थी लेकिन अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानदेय भुगतान की समस्या आ रही थी। कोर्स पूरा करने के लिए प्राचार्य अतिरिक्त कक्षाओं की योजना पर इसी वजह से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब शासन के निर्देश के बाद इस दुविधा खत्म हो गई। 645 रुपये मानदेय अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षक को 645 रुपए प्रति कार्य दिवस के मान से कार्य दिवसों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए है। संचालनालय की तरफ से सभी स्कूलों में इस आशय के निर्देश जारी किए है।
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