इंदौर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के अंतर्गत सम्मिलित परिवार के सदस्यों का प्रतिमाह बायोमेट्रिक सत्यापन (biometric verification per month) के आधार पर राशन सामग्री (ration material) का वितरण किया जाता है। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार (District Supply Controller Meena Malakar) ने बताया कि हितग्राहियों को पात्रता अनुसार राशन प्रदाय व्यवस्था (According to the ration supply system) को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हितग्राहियों के डाटाबेस में परिवार के कम से कम एक सदस्य का वैध मोबाइल नंबर (valid mobile number) उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं के माध्यम से दर्ज कराया जा रहा है।
डाटा बेस में दर्ज मोबाइल नंबर पर विक्रेताओं द्वारा हितग्राही को प्रदाय की गई राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस (SMS) के माध्यम से प्रदाय की जाएगी। इंदौर जिले के समस्त पात्रताधारी परिवारों (eligible families) से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के समस्त सदस्यों का ई-केवायसी निकटतम उचित मूल्य दुकान विक्रेता से कराएं तथा परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज कराएं।
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