सिगरेट पैकेट कैंडी कुल्फी को भी प्लास्टिक से नहीं कर सकते कवर
इंदौर, विकाससिंह राठौर। देश में मिठाई (Sweets) के डिब्बे और सिगरेट (Cigarettes) के पैकेट को पैक करने वाली प्लास्टिक (Plastics) फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि इसे लेकर पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment) ने पूर्व में आदेश जारी किया था, लेकिन अब मंत्रालय ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को आदेश जारी किए हैं कि वे मिठाई दुकानों पर जांच अभियान चलाएं।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेडमेंट रूल्स 2021 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के इम्पोर्ट, निर्माण, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय और उपयोग पर पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत कैंडी स्टीक, आइसक्रीम स्टीक, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों की रेपिंग या पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक फिल्म प्रतिबंधित की गई है।
खाद्य विभाग को जांच के निर्देश
आदेश में सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और अधिकारियों से अपने क्षेत्रों में मिठाई विक्रेताओं, दुकानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पतली प्लास्टिक फिल्म के उपयोग पर भी रोक लगाने की बात कही गई है।
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