भोपाल। प्रदेश की 6800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां फिलहाल वैध नहीं होंगी। राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का प्रावधान खत्म कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक 3 जून 2019 को हाईकोर्ट ने इस धारा पर आपत्ति जताते हुए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नगरीय प्रशासन ने एडवोकेट जनरल से राय ली और प्रावधान को विलोपित करने का फैसला लिया। सरकार अब इसके नए नियम बनाने जा रही है, जिसे विधानसभा में एक्ट के रूप में लाने के बाद लागू किया जाएगा। इसके बाद अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नगरीय प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि इस धारा के विलोपित होने बाद अब अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं बचा है। कोर्ट ने सरकार की मंशा पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की थी। उसने तकनीकी रूप से कहा था कि क्योंकि ये प्रावधान अधिनियम में नहीं है, इसलिए नियम में भी नहीं हो सकता।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved