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पोल फैक्ट्री की 20 एकड़ जमीन पर अब नहीं मिल सकेगी कोई मंजूरी

August 22, 2022

अग्निबाण खुलासे के बाद प्राधिकरण ने खंगाले दस्तावेज, तो निगम ने नर्सिंग होम के बाद ऑफिस-चैम्बर्स निर्माण की दी अनुमति को निरस्त करने के लिए थमाए नोटिस

इंदौर। भू-घोटालों की जमीन पर पार्क एवेन्यू – नर्सिंग होम का भी नक्शा किया निरस्त समाचार के प्रकाशन के बाद नगर निगम (Nagar Nigam) के साथ-साथ इंदौर विकास प्राधिकरण (Indore Development Authority) भी जागा और अपनी पुरानी योजना 54 एबी रोड स्थित पोल फैक्ट्री की लगभग 20 एकड़ जमीनों की जांच-पड़ताल शुरू की। उपलब्ध पुराने दस्तावेजों को खंगालने के बाद प्राधिकरण ने नगर तथा ग्राम निवेश के साथ नगर निगम को भी पत्र लिखा कि पोल फैक्ट्री और उससे जुड़ी जमीनों पर अब किसी तरह की अनुमति नहीं दें। नतीजतन निगम ने मंजूर नर्सिंग होम के नक्शे को निरस्त करने के साथ एक अन्य भूखंडों पर निर्मित किए जा रहे ऑफिस-चैम्बर निर्माण की अनुमति निरस्त करने के भी नोटिस जारी कर दिए। होटल श्रीमाया के पीछे स्थित इस जमीन में अवैध रूप से बड़े-बड़े भूखंड काटकर पार्क एवेन्यू नामक कॉलोनी काटी गई, जिसमें वक्फ बोर्ड की भी जमीन शामिल कर ली गई।


अभी अग्निबाण ने 18 अगस्त को इस भू-घोटाले का खुलासा किया। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने भी पिछले दिनों प्राप्त शिकायतों के आधार पर इसकी जांच शुरू करवाई। प्राधिकरण की सिटी इम्प्रूमेंट ट्रस्ट द्वारा घोषित योजना 54 में सीमेंट पोल फैक्ट्री की जमीन भी शामिल रही। ग्राम खजरानी के खसरा नं. 368 एवं 369 की रकबा 5.18 एकड़ जमीन को इस शर्त पर योजना से बाहर किया था ताकि पोल फैक्ट्री चलती रहे। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी हुई अन्य जमीनें, जिनका खसरा नं. 361, 365 एवं 366 है, उसकी 14.75 एकड़ जमीन में से भी 50 प्रतिशत यानी 7.37 एकड़ जमीन पोल फैक्ट्री से ही जुड़ी आनुषांगिक उपयोग के लिए भी निजी विकास की अनुमति के साथ छोड़ी गई और शेष 7.37 एकड़ जमीन प्राधिकरण के पास रही, लेकिन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के चलते प्राधिकरण ने संकल्प क्र. 117 और संकल्प क्र. 222 के जरिए दी गई निजी विकास की अनुमति निरस्त करते हुए भूमि का कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जमीन मालिकों की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई रीट याचिका के चलते स्टे प्राप्त हुआ, जो अभी भी लागू है। स्टे के बावजूद नगर निगम से नर्सिंग होम के अलावा ऑफिस-चैम्बर्स निर्माण की दो भवन अनुज्ञाएं इन जमीनों पर हासिल कर ली गई। मामले का खुलासा होने पर ताबड़तोड़ प्राधिकरण दफ्तर में भी हल्ला मचा और सीईओ सहित अन्य अधिकारियों ने नगर सुधार न्यास की योजना 54 के दस्तावेजों को खंगाला तो उससे यह हकीकत पता चली कि खसरा नं. 368 और 369 की जमीन भी सीमेंट पोल फैक्ट्री, गोडाउन और शेड के चलते ही योजना 54 से मुक्त की गई थी। लिहाजा यह जमीन भी खसरा नं. 361, 365 और 366 का ही भाग है, क्योंकि इसमें से भी आधी जमीन पोल फैक्ट्री के आनुषांगिक प्रयोजन के लिए ही उपलब्ध कराई गई। नतीजतन प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक ने आयुक्त नगर निगम और संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को पत्र लिखकर इन सभी 20 एकड़ जमीनों पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति ना देने का अनुरोध किया, जिसके चलते निगम ने नर्सिंग होम के बाद ओमप्रकाश अग्रवाल को दी गई अनुमति निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी।

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