भोपाल। प्रदेश सरकार ने अब मंत्रियों को स्थापना में बुजुर्गों को भी नौकरी पर रखने के अधिकार दे दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री स्थापना के लिए 40 साल की आयु सीमा बढ़ाकर 60 साल कर दी है। विभाग ने इस संबंध में दो दिन पहले अधिसूचना जारी की थी। जिसमें मंत्री स्थापना का उल्लेख नहीं था। जिस पर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी की। जिस पर सरकार ने सफाई दी है कि यह अधिसूचना मंत्री स्थापना के लिए है। न कि अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है। अधिसूचना के मायने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 60 वर्ष किए जाने से निकाले गए। मामला गरमाया तो छुट्टी के दिन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव रविशंकर राय ने दफ्तर खुलवाकर स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया कि मंत्री स्थापना में भर्ती की आयु को 60 वर्ष किया गया है। किसी भी श्रेणी के कर्मचारी की रिटायरमेंट की आयु पहले की तरह 62 वर्ष ही रहेगी।
यह है सरकारी नियम
मंत्रियों को अपने कार्यकाल में सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थापना में रखने की पात्रता है, पर अब तक यह आयु 40 वर्ष थी। इस स्थिति में मंत्री यदि इस उम्र से बड़े व्यक्ति को निजी स्थापना में रखते तो उसे नियमित करवाने के लिए बार-बार प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करवाना पड़ता था। इस स्थिति से निपटने के लिए मंत्री स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम बनाना पड़े। गत शनिवार को जारी हुई अधिसूचना के अनुसार अब मंत्री स्थापना में 60 वर्ष तक की आयु तक के कर्मचारी नियमित हो सकेंगे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष ही रहेगी।
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