- कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
भोपाल। जिले सहित शहर में अब बाजार रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। केवल मेडिकल, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान-पान की दुकानों को रात 10.30 बजे खोलने की छूट रहेगी। यहीं नहीं रात 10.30 से सुबह छह बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्क कार्य के लिए ही जिले में लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। दरअसल, बीते शनिवार कई क्षेत्रों बाजार व दुकानों को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। व्यापारी संघ व पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी की स्थिति बनी थी। इसे देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी कर स्थिति को साफ कर दिया है। आदेश के मुताबिक जिले में शिक्षण संस्थानों में छात्र नहीं आएंगे। यहां ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम स्टॉफ को बुलाने की अनुमति होगी। शासन के निर्देश के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन आंशिक रूप से किया जा सकेगा। फिलहाल सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल और थियेटर नहीं खुल सकेंगे।
इनका करना होगा पालन
- कंटेनमेंट क्षेत्रों में मेडिकल इमरजेंसी एवं अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के आवागमन प्रतिबंधित रहेंगे।
- मास्क, सैनेटाइजर व सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन न करने वाले दुकानदार और ग्राहकों पर जुर्माना व अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो।
- सामाजिक- सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों में 100 से कम व्यक्तियों तक की छूट रहेगी। इसके लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
- पूर्व घोषित लॉकडाउन या कंटनेमेंट क्षेत्र में बेरीकेडिंग लगाकर पैरामीटर कंट्रोल स्थापित किया जाए।
- दुकान संचालकों और ग्राहक को मास्क पहनना आवश्यक होगा। सैनेटाइजर और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
- विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं बिठाली जा सकेंगी, लेकिन 6 फीट तक की। पंडाल की साइज 10 गुण 10 फीट से अधिक का नहीं होगा।
- धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी।
- गरबा कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा।
- लाउडस्पीकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनुसार ही बज सकेंगे।
- मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं मिलेगी।
- मूर्तियों के विसर्जन के लिए घाटों पर अलग से इंतजाम किए जाएंगे। अनुमति में विसर्जन स्थल का भी नाम रहेगा।
- मूर्ति विसर्जन के लिए अलग से एसडीएम और तहसीलदार से लिखित अनुमति लेनी होगी।